डेढ़ करोड़ तक टर्न ओवर वाले 90 फीसदी करदाता SGST में

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कोटा। राज्यकर विभाग और केंद्रीय वस्तु सेवा कर विभाग के बीच शुक्रवार को जीएसटी करदाताओं का विभाजन हुआ है।  राज्य कर विभाग के आयुक्त आलोक गुप्ता और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग जयपुर जोन के मुख्य आयुक्त डॉ. एसएल मीना द्वारा जीएसटी काउंसिल द्वारा 20 सितंबर को जारी जारी परिपत्र की अनुपालना में­ दोनों विभागों के बीच प्रदेश के जीएसटी करदाताओं का विभाजन किया गया है।

जो कंप्यूटरीकृत रेंडम सैंपलिंग के जरिए हुआ है। ऐसे में 1 करोड़ 50 लाख तक के टर्नओवर वाले 90 फीसदी करदाताओं की पत्रावली का प्रशासनिक प्राधिकारी राज्य कर विभाग और 10 फीसदी का केंद्रीय वस्तु एवं कर विभाग होगा। वहीं जिन करदाताओं का टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर है, उनकी 50 फीसदी पत्रावलियां­ का प्रशासनिक प्राधिकारी राज्य कर विभाग होगा और 50 फीसदी का केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग होगा।