माल आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम भुगतान पर जीएसटी कटौती से छूट

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नई दिल्ली। सरकार ने माल आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम भुगतान राशि पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) कटौती से कारोबारियों को छूट दे दी है। इससे कंपनियों की कार्यशील पूंजी फंसने से बचाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इससे पहले 1.5 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों को माल भेजने के लिए अग्रिम दी गई राशि पर छूट देने की पिछले महीने घोषणा की थी। सीबीईसी ने अब एक अधिसूचना के जरिए इस व्यवस्था को सभी कंपनियों के लिए लागू कर दिया है।

इससे बाहर सिर्फ उन्हें रखा गया है, जिन्होंने नई कर व्यवस्था के तहत कंपोजीशन योजना को चुना है। कंपोजीशन योजना एक करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों के लिए लागू है। उन्हें अपने सालाना कारोबार पर एक फीसदी की दर से जीएसटी भुगतान करना है। रेस्त्रां के लिए यह दर पांच फीसदी है।

उल्लेखनीय है कि कारोबार जगत आपूर्ति के अग्रिम भुगतान पर जीएसटी कटौती से छूट के लिए प्रयास कर रहा था। इससे पहले की वैट व्यवस्था में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। पीडब्ल्यूसी के लीडर अप्रत्यक्ष कर प्रतीक जैन ने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए एक अधिसूचना के जरिए दे दी है।