सूचना नहीं देने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

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भोपाल। म.प्र.राज्य सूचना आयोग ने आदेश का पालन न करने और अपीलार्थी को जानकारी नहीं देने पर  नगर परिषद, ब्यावरा (राजगढ़) के सीएमओे इकरार अहमद को 25 हजार रुपए. के जुर्माने से दंडित किया।

साथ ही चेतावनी दी कि अब भी जानकारी नहीं देने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही सहित अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। 

राज्य सूचना आयुक्त  आत्मदीप ने राजगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राशिद जमील खान की अपील मंजूर करते हुए लोक सूचना अधिकारी व मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) अहमद द्वारा आईटीआई एक्ट के प्रावधानों का निरंतर उल्लंघन करने पर सख्त नाराजगी जताई।  उन्होने फैसले में कहा है कि अहमद ने अपीलार्थी को नियत समय में कोई जानकारी न देकर धारा-7 का उल्लंघन किया ।

एमपी सूचना आयुक्त आत्मदीप

अधिकारी ने अलग-अलग तिथियां बताकर भ्रमित किया कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी दे दी गई है। वे आयोग की अधिकांश सुनवाई में हाजिर नहीं हुए। 

आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। साथ ही जानकारी देकर पालन प्रतिवेदन पेश करने के आयोग के आदेश का भी उल्लंघन किया।

चूंकि सीएमओ ने आईटीआई एक्ट का लगातार उल्लंघन कर विधि विरूध्द आचरण किया, इसलिए उन्हें दंडित करना लोकहित व न्यायहित में आवश्यक है। 

सूचना आयुक्त ने फैसले में कहा है कि सीएमओ द्वारा जुर्माने की राशि एक माह में आयोग में जमा न कराए जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर जुर्माने की रकम उनके वेतन से काटने की कार्यवाही की जाएगी। जरूरी होने पर उनके विरूध्द आयोग को प्राप्त सिविल कोर्ट की शक्तियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा । 

यह है मामला 

राशिद जमील खान ने सीएमओ से उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन किए गए कार्यों की, उन कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्माण सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट देने वाली प्रयोगशाला के नाम व उसे किए गए भुगतान की जानकारी मांगी थी जो नहीं दी गई।

अपीलीय अधिकारी के आदेश तथा आयोग के आदेशों के बाद भी वांछित जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। आयोग ने उन्हें निर्देश दिए कि अपीलार्थी को चाही गई जानकारी 7 दिन में निःशुल्क देकर पालन प्रतिवेदन पेश करें।