जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग नियमों में दी छूट, जुर्माना घटाया

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गुवाहटी। जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को कारोबारियों को राहत प्रदान करते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों को सरल बनाया। इसके साथ-साथ देरी से रिटर्न फाइलिंग करने पर लगने वाले जुर्माने को भी कम किया गया है। अब, कारोबारियों को मार्च तक सरलीकृत प्रारभिंक जीएसटी-3बी रिटर्न दाखिल करना होगा।

साथ ही, मार्च 2018 तक बिक्री और खरीदारी के चालान का मासिक मिलान जारी रहेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने उन व्यवसायों के लिए जीएसटी-3बी फॉर्म को सरलीकृत बनाने का निर्णय लिया है, जिन पर शून्य टैक्स देनदारी दायित्व है या चालान में फाइल करने का कोई लेनदेन नहीं है।

जीएसटीएन पोर्टल पर दाखिल होने वाले कारोबारों में से 40 प्रतिशत कारोबारों पर टैक्स देयता शून्य है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने देरी में रिटर्न दाखिल करने वालों पर लगने वाले जुर्माने को भी कम किया है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि देरी से जीएसटी दाखिल करने पर शून्य देनदारी वाले करदाताओं पर जुर्माना 200 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन किया गया।