177 आइटमों पर कम होगा जीएसटी, जीएसटी काउंसिल का फैसला

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सरकार के इस फैसले के बाद अब केवल 50 सामान ही 28 फीसदी टैक्स के दायरे में 

नई दिल्ली। जीएसटी में 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया जाएगा। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी।

सरकार के इस फैसले के बाद अब केवल 50 सामान ही 28 फीसदी टैक्स के दायरे में रह जाएंगे। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत कर दायरे में ज्यादातर लग्जरी, गैर-जरुरी और अहितकर सामान सहित केवल 50 वस्तुओं को ही रखने का फैसला किया। इसका औपचारिक ऐलान शाम को किया जाएगा।

जीएसटी की टेक्नॉलजी संबंधित गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 5 सदस्य हैं, जिसके प्रमुख सुशील कुमार मोदी हैं।

मोदी ने कहा कि हर घर में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले सामानों, जैसे सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स आदि सामानों पर सरकार भारी छूट का ऐलान कर सकती है। इन सामानों पर टैक्स में छूट का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और कन्ज्यूमर्स को राहत देना है।

क्या होगा सस्ता
बताया जा रहा है कि मीटिंग में फैसला हुआ है कि चॉकलेट, फूड प्रॉडक्ट्स, मार्बल और प्लाईवुड जैसे कई उत्पाद अब 18 पर्सेंट वाले दायरे में आएंगे।

क्या-क्या सस्ता नहीं
वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है।

गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ही जरूरी उपयोग की वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। जिसके बाद सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर टैक्स कम करने की उम्मीद पिछले कुछ समय से जताई जा रही थी।