इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आधार को लिंक कराना जरूरी

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नई दिल्ली । अब इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है। यह जानकारी बीमा नियामक आईआरडीएआई (बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण) ने दी है। वैसे तो आधार कार्ड काफी अहम चीजों के लिए पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अब आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आधार नंबर से लिंक करवाना होगा।

बीमा नियामक IRDAI ने बीमाकर्ताओं (इंश्योरर)- जनरल और लाइफ-से कहा है कि वो अगले आदेश का इंतजार किए बिना इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करें। आधार को इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक करवाना धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) के दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत अनिवार्य किया गया है।

नियामक ने यह बात 8 नवंबर 2017 को जारी किए अपने बयान में कही है। इरडा ने बताया, “ये नियम कानूनन मान्य हैं और जीवन एवं सामान्य बीमा कंपनियों (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) को अगले निर्देशों का इंतजार किए बिना इसे लागू करना होगा।”