GSTR-2 और GSTR-3 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी

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नई दिल्ली । सरकार ने GSTR-2 और GSTR-3 फाइल करने की आखिरी तारीख में इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

 31 अक्टूबर को करीब 30.81 लाख करदाताओं को जुलाई महीने के लिए GSTR-2 फाइल करना था लेकिन अब इसमें थोड़ा विस्तार दे दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले जीएसटीआर-1 फाइलिंग की आखिरी तारीख में विस्तार दिया गया था।

क्या है नई तारीख:अब जिन करदाताओं को जुलाई महीने के लिए 31 अक्टूबर 2017 तक GSTR-2 फाइल करना था वो अब 30 नवंबर 2017 तक इसे फाइल करेंगे। ये ऐसे सभी करदाताओं के लिए राहत भरी बात है जिन्होंने अभी तक इसे फाइल नहीं किया था।

वहीं जीएसटीआर-3 की फाइलिंग के लिए भी अंतिम तारीख में विस्तार दिया गया है। अब जुलाई महीने के लिए GSTR-3 फाइलिंग की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2017 होगी। पहले यह तारीख 10 नवंबर निर्धारित थी।

GSTR के बारे में जानें
-GSTR-1: इसमें हमें अपनी सेल्स यानी बिक्री का ब्यौरा देना होता है।
-GSTR-2: इसमें पर्चेज की डिटेल को अप्रूव करना होता है। यानी हमने अगर किसी को सेल की है और सामने वाले ने –पर्चेजिंग की है तो दोनों के डेटा को मिलान कर इसे अप्रूव किया जाता।
-GSTR-3: ये एक तरह से फाइनल रिटर्न होता है जिसमें कुल बिक्री (सेल) और खरीद (पर्चेज) के डेटा को सबमिट करना होता है।