थोक विक्रेताओं के लिए चीनी की भण्डारण सीमा अवधि 28 अप्रैल तक बढाई

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जयपुर । भारत सरकार द्वारा चीनी के भावों पर नियंत्रण रखने तथा उपभोक्ताओं तक चीनी सहज उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से चीनी के व्यापारियों के लिए अधिसूचना जारी कर अधिकतम भण्डारण सीमा एवं अनुज्ञापन प्रणाली (लाइसेंस) संबंधित प्रावाधानों को 28 अप्रैल 2018 तक बढाई गई है, जो पूर्व में 28 अक्टूबर 2017 तक रखी गयी थी।  

उपशासन सचिव एवं खाद्य उपायुक्त प्रीति माथुर ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के क्रम में राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) (विशेष प्रावधान) संशोधन आदेश 2017 के तहत राजस्थान में कार्यरत चीनी के थोक विक्रेताओं के लिए चीनी की अधिकतम भण्डारण सीमा 5 हजार क्विंटल की गयी है।
 
माथुर ने बताया कि चीनी के व्यवसाय हेतु पूर्व में जारी आदेश की अवधि में संशोधन कर यह अवधि 28 अप्रैल 2018 तक बढाई गई है। उन्होंने बताया कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा पूर्व मेें जारी किये गये आदेशों के क्रम में अधिकतम 25 क्विंटल तक एक साथ चीनी का भण्डारण कर व्यवसाय किया जाना अपेक्षित है।