बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर अब 5000 रुपए जुर्माना

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नई दिल्ली। मोटर व्‍हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इस नए संशोधन के बाद बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अब  5000 रुपए  जुर्माना लगेगा ।

माना जा रहा है कि सड़कें पहले से कहीं ज्‍यादा सुरक्षित हो जाएंगी।नए एक्‍ट में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।साथ ही मोटर व्‍हीकल एक्‍सीडेंट फंड भी बनाया जा रहा है, जिससे भारत की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं पर मुआवजा राशि दी जाएगी।

यह राशि अलग-अलग प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए अलग-अलग रहेगी।खास बात यह है कि पहले जहां बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए जुर्माना लगता था, वहीं अब यह राशि 5000 रुपए हो गई है।