20 लाख से ज्यादा कारोबारियों ने दाखिल नहीं किया जीएसटी रिटर्न

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  • जीएसटीआर-1 फॉर्म में 10 अक्तूबर तक भरनी है, जबकि खरीद रिटर्न की जानकारी देने के लिए जीएसटीआर-2 फॉर्म की तिथि 31 अक्तूबर है।

  • अंतिम जीएसटीआर-3 दाखिल करने की तिथि 10 नवंबर है, इसमें जीएसटीआर- 1 और 2 का इसमें मिलान होगा।

नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई की अंतिम रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही सुशील मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने जीएसटीएन से अब तक रिटर्न न दाखिल करने वालों को रिमाइंडर भेजने के लिए कहा है। 20 लाख से ज्यादा कारोबारियों ने अभी तक कर फॉर्म जमा नहीं किए हैं।

उद्यमियों को जुलाई महीने की अंतिम ब्रिकी रिटर्न जीएसटीआर-1 फॉर्म में 10 अक्तूबर तक भरनी है, जबकि खरीद रिटर्न की जानकारी देने के लिए जीएसटीआर-2 फॉर्म की तिथि 31 अक्तूबर है। अंतिम जीएसटीआर-3 दाखिल करने की तिथि 10 नवंबर है, इसमें जीएसटीआर- 1 और 2 का इसमें मिलान होगा।

दूसरी बैठक के दौरान जीओएम के चेयरमैन और बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, ‘अब तक 33 लाख व्यवसायों ने जुलाई के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल कर दिया है, जबकि 53 लाख ने प्रारंभिक जीएसटी -3बी रिटर्न दाखिल किया था। इस लिहाज से 20 लाख और कारोबारियों को अगले 6 दिन में रिटर्न दाखिल करना है।

हम लोगों से अपील करते है कि वह समय पर रिटर्न दाखिल करें। उन्होंने आगे कहा कि इन्फोसिस ने उन लोगों की सूची तैयार की है, जिन्होंने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। जीएसटीएन इन 20 लाख व्यवसायियों को संदेश भेजकर रिटर्न दाखिल करने की याद दिलाएगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्रियों के समूह ने इन्फोसिस से जीएसटीआर-2 दाखिल (11 से 31 अक्तूबर) करने के दौरान पोर्टल पर पड़ने वाले दबाव से निपटने की तैयारियों के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। चुनौती से निपटने के लिए हमने इन्फोसिस को तैयार रहने के लिए कहा है।