रेरा रजिस्ट्रेशन पर छूट ख़त्म, अब दस गुना पेनल्टी

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जयपुर। प्रदेश में एक मई से पहले से चल रहे रियल एस्टेट प्राजेक्ट को रेरा में रजिस्टर करवाने के लिए अब डवलपर को प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10% पेनल्टी चुकानी होगी। रेरा की ओर से रजिस्ट्रेशन में दी गई छूट शनिवार को खत्म हो गई। अब तक यह पेनल्टी प्रोजेक्ट कॉस्ट की 2% ही थी।

अब तक रेरा में 570 से ज्यादा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं लेकिन इनमें से महज 260 को ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। क्रेडाई चेयरमैन गोपाल प्रसाद गुप्ता का कहना है कि महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए डवलपर्स को 30 अक्टूबर तक की छूट दी गई है।

इसलिए यहां भी सरकार को छूट अवधि को बढ़ाना चाहिए। अगर तकनीकी कारणों से डवलपर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो उसे बिना पेनल्टी रजिस्ट्रेशन में छूट दी जानी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि इसके लिए क्रेडाई की ओर से रेरा को ज्ञापन दिया जाएगा।

प्रोजेक्ट्स में 80 फीसदी गिरावट
पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी रेरा के चलते प्रदेश में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। क्रेडाई का कहना है कि प्रदेश में प्रोजेक्ट लांचिंग में करीब 80% गिरावट आई है। डवलपर फिलहाल मौजूदा इनवेंटरी को ही बेचने में जुटे हैं। डवलपर्स का कहना है कि मौजूदा इनवेंटरी 6 से 8 महीनों में खत्म हो जाएगी। इसके बाद कीमतों में कुछ तेजी हो सकती है।