नौकरी बदलने पर भविष्य निधि ट्रांसफर दावे की जरूरत नहीं

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह भी फैसला किया है कि नया डिक्लेयरेशन फॉर्म (F-11) ऑटो ट्रांसफर के सभी मामले में फॉर्म-13 की जगह लेगा।

नई दिल्ली। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स को अब नौकरी बदलने पर फॉर्म-13 के जरिए अलग से कर्मचारी भविष्य निधि ट्रांसफर दावे की जरूरत नहीं है, बल्कि यह ऑटोमैटिक ही हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब नए नियोक्ता के पास जॉइनिंग के दौरान ही कर्मचारी नए संयुक्त F-11 फॉर्म में अपने पुराने EPF अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं।

अधिकारी के मुताबिक, एक बार आप F-11 में कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट की डीटेल्स दे देते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपके फंड को ऑटोमैटिक रूप से नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।

एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने नए F-11 फॉर्म के इस्तेमाल का फैसला किया है, जिसमें कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए बैंक अकाउंट और आधार नंबर आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।

अभी नौकरी बदलने पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर कर्मचारी भविष्य निधि ट्रांसफर के लिए फॉर्म-13 भरना होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह भी फैसला किया है कि नया डिक्लेयरेशन फॉर्म (F-11) ऑटो ट्रांसफर के सभी मामले में फॉर्म-13 की जगह लेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर साल करीब 1 करोड़ दावे प्राप्त करता है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि निकासी, पेंशन फिक्सेशन, डेथ क्लेम और कर्मचारी भविष्य निधि ट्रांसफर जैसे दावे शामिल हैं। कुल प्राप्त दावों में से 10-15 फीसदी ट्रांसफर के होते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी पेश किया है, जोकि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए लाइफटाइम के लिए एक ही रहता है।