ब्रैंडेड दाल, आटा और अनाज पर लागू हो 5 फीसद जीएसटी

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कोई भी ब्रांड जिसे कॉपीराइट एक्ट, 1957 के अंतर्गत अगर उसी तारीख में रजिस्टर्ड करवाया गया है तो भी उसे रजिस्टर्ड ब्रैंड माना जाएगा

नई दिल्ली । जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 9 सितंबर को हैदराबाद में हुई 21वीं बैठक में यह सुझाव रखा गया था कि ब्रैंडेड दालों, आटे और अनाज पर 5 फीसद की दर से जीएसटी लागू होना चाहिए। ये यूनिट कंटेनरों में रखे जाते हैं उनका ब्रैंड नेम रजिस्टर होता है।

सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भी ब्रैंड 15.05.2017 को रजिस्टर्ड कराए गए हैं उन पर 5 फीसद की दर से जीएसटी लगाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

कोई भी ब्रांड जिसे कॉपीराइट एक्ट, 1957 के अंतर्गत अगर उसी तारीख में रजिस्टर्ड करवाया गया है तो भी उसे रजिस्टर्ड ब्रैंड माना जाएगा ओर उस पर 5 फीसद की दर से जीएसटी लागू होगा।

वस्तुओं पर जीएसटी दरों और संबंधित स्थितियों में होने वाले बदलावों से संबंधित सूचनाएं 22 सितंबर को प्रस्तावित की जाएंगी। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत प्रस्तावित 5 फीसद का जीएसटी तभी लागू होगा जब कोई ब्रैंड वास्तव में (कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त) कानूनी वैधता रखता हो।

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18 दिन पहले होगी
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक प्रस्तावित समय से 18 दिन पहले होगी। यानी अब काउंसिल 22वीं बैठक 6 अक्टूबर को आयोजित करेगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस बैठक में जीएसटीएन में हो रही देरी पर विचार किया जाएगा और निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाएगी।