चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा अवधि 28 अक्टूबर तक

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जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चीनी के व्यवसाय तथा अधिकतम भण्डारण संबंधी निर्देशों की पालना सख्ती से करायी जाये

जयपुर। राज्य सरकार ने चीनी के भावों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये कारगर कदम उठाये हैं। इसके तहत चीनी की अधिकतम भण्डारण सीमा निर्धारण अवधि 28 अक्टूबर 2017 तक की गयी है।

विभाग की उपायुक्त एवं उपशासन सचिव प्रीति माथुर ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड-3 के अन्तर्गत चीनी के व्यापारियों द्वारा चीनी का क्रय-विक्रय एवं भण्डारण करने एवं चीनी की अधिकतम भण्डारण सीमा निर्धारण के संबंध में अधिसूचना की अवधि दिनांक 28 अक्टूबर 2017 तक की गयी है।

उन्होंने समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चीनी के व्यवसाय तथा अधिकतम भण्डारण संबंधी निर्देशों की पालना सख्ती से करायी जाये। इसके साथ ही यदि किसी व्यवसायी द्वारा चीनी के व्यवसाय में सट्टेबाजी प्रवृति अपनायी गयी है तो उसकी जांच कराते हुए की गई कार्यवाही से विभाग को शीघ्र अवगत करायें ताकि तत्संबंधी सूचना भारत सरकार को भिजवाई जा सके।